उत्तराखंड: राज्य के पहले खेल विश्वविद्यालय अध्यादेश को राजभवन से मंजूरी, पूर्व अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी होंगे कुलपति के पात्र
राज्य के पहले खेल विश्वविद्यालय के अध्यादेश को राजभवन से मंजूरी मिल गई है, जिससे विश्वविद्यालय की स्थापना की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। इसके तहत खेल विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद में राज्यपाल से नामित सदस्य को शामिल किया जाएगा और पूर्व अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी भी इस विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में नियुक्त हो सकेंगे।
अगस्त 2024 में विधानसभा के मानसून सत्र में पेश किए गए राज्य खेल विश्वविद्यालय विधेयक को राजभवन ने कुछ संशोधनों के साथ मंजूरी दी। अब कार्यपरिषद में राज्यपाल के नामित सदस्य को शामिल किया जाएगा, और कुलपति की नियुक्ति के लिए शैक्षिक और अनुभव की विशेष अर्हताएं निर्धारित की गई हैं। इसके तहत, कुलपति के लिए अंतरराष्ट्रीय खेल अनुभव या विश्वविद्यालय प्रणाली में 10 वर्षों का अनुभव रखने वाले उम्मीदवार पात्र होंगे।
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 जनवरी को राज्य के 38वें राष्ट्रीय खेलों के उद्घाटन के साथ खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास करेंगे।