दिल्ली-NCR में GRAP-4 लागू: बढ़ते प्रदूषण और कोहरे के कारण सख्त पाबंदियां, जानें क्या रहेगा प्रभावित - Hindustan Prime
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दिल्ली-NCR में GRAP-4 लागू: बढ़ते प्रदूषण और कोहरे के कारण सख्त पाबंदियां, जानें क्या रहेगा प्रभावित

दिल्ली में रविवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 441 तक पहुंच गया, जो इस सीजन का सबसे अधिक स्तर है। इस खतरनाक स्थिति को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के चौथे चरण को लागू कर दिया है। यह योजना रविवार सुबह 8 बजे से प्रभावी हुई।

GRAP-4 के तहत लागू प्रतिबंध:

1. वाहन प्रतिबंध: – दिल्ली में ट्रकों के प्रवेश पर रोक, लेकिन जरूरी सामान वाले ट्रकों और सीएनजी, एलएनजी, इलेक्ट्रिक वाहनों को छूट। – दिल्ली में डीजल से चलने वाले मध्यम और भारी मालवाहक वाहनों पर प्रतिबंध, लेकिन आवश्यक आपूर्ति से जुड़े वाहनों को अनुमति। – दिल्ली और एनसीआर में केवल बीएस-6 मानक वाले वाहनों को चलने की अनुमति। – निजी और वाणिज्यिक डीजल चालित चार पहिया वाहनों पर रोक (आपातकालीन वाहनों को छूट)।

2. स्कूल और ऑफिस: – सरकारी और निजी दफ्तरों में 50% कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम। – दिल्ली सरकार ने छठी से 11वीं कक्षा तक की पढ़ाई ऑनलाइन करने का निर्णय लिया। 10वीं और 12वीं की कक्षाएं पहले की तरह चलेंगी। 3.

उद्योग और निर्माण गतिविधियां:

– ऐसे उद्योगों पर प्रतिबंध जहां पीएनजी ईंधन उपलब्ध नहीं है और जो गैर-अधिकृत ईंधन का उपयोग कर रहे हैं। – दूध, डेयरी उत्पाद, और चिकित्सा उपकरण निर्माण से जुड़े उद्योगों को छूट। – निर्माण और विध्वंस कार्यों पर रोक। राजमार्ग, फ्लाईओवर, पुल और पाइपलाइन से संबंधित परियोजनाओं पर भी प्रतिबंध।

4. अन्य प्रतिबंध: – डीजल जनरेटर सेट्स के इस्तेमाल पर रोक। – राज्य सरकारें ऑड-ईवन योजना लागू कर सकती हैं।

वायु गुणवत्ता इंडेक्स (AQI) के मानक:-

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0-50:** अच्छा- 51-100:संतोषजनक- 101-200: मध्यम- 201-300: खराब- 301-400: बहुत खराब- 401-500:गंभीरदिल्ली में बढ़ते प्रदूषण स्तर के चलते यह निर्णय लिया गया है। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले दिनों में भी वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में बनी रह सकती है।

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