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उत्तराखंड खनन नियमावली 2024: अवैध खनन मामलों के निस्तारण हेतु ओटीएस स्कीम को पुनः लागू करने का निर्णय

उत्तराखंड कैबिनेट ने अवैध खनन, परिवहन और भंडारण से जुड़े मामलों के समाधान के लिए 2024 की खनन नियमावली के उपनियमों में संशोधन करते हुए वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस) योजना को फिर से लागू करने की अनुमति दी है।

इस योजना के तहत, खनिज विभाग द्वारा लगाए गए जुर्मानों के निस्तारण की प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा। जुर्माने की रकम सामान्य तौर पर रॉयल्टी की पांच गुना होती है, लेकिन ओटीएस योजना के तहत इसे दो गुना करके जमा करने की छूट दी गई है।

भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के अनुसार, करीब 250 करोड़ रुपये के जुर्माने से संबंधित 500 मामले विभिन्न स्तरों पर लंबित हैं, जिनमें से 50 करोड़ रुपये पहले ही जमा किए जा चुके हैं। विभाग के निदेशक, राजपाल लेघा ने बताया कि सात मार्च 2024 तक के मामलों को इस योजना के तहत निपटाया जाएगा।

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इसके अतिरिक्त, कैबिनेट ने उत्तराखंड भूतल एवं खनिकर्म खनिज पर्यवेक्षक सेवा नियमावली 2024 के प्रख्यापन को भी मंजूरी दी है, जिससे विभाग में पर्यवेक्षकों के प्रमोशन की प्रक्रिया को सुसंगत बनाया जाएगा, और अब वे वरिष्ठ पर्यवेक्षक जैसे उच्च पदों पर प्रमोशन पा सकेंगे।

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