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महिलाओं के लिए संपत्ति खरीद में स्टांप शुल्क छूट: केंद्रीय बजट के प्रोत्साहन से बढ़ेगी राह

महिलाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, राज्य में महिलाओं को 25 लाख रुपये तक की संपत्ति खरीदने पर 25 प्रतिशत तक स्टांप शुल्क में छूट का प्रावधान है।

यह विशेष छूट अधिकतम दो संपत्तियों की खरीद पर लागू होती है। केंद्रीय बजट में यह सुझाव दिया गया है कि राज्यों को महिलाओं द्वारा खरीदी गई संपत्तियों पर स्टांप शुल्क और कम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। इससे उम्मीद की जा रही है कि राज्य को इसका लाभ मिलेगा और पहले से उपलब्ध स्टांप शुल्क छूट को और बढ़ावा मिलेगा। वर्तमान में, राज्य में हर साल लगभग ढाई लाख से अधिक रजिस्ट्रियां होती हैं, जिससे 2300 करोड़ रुपये से अधिक का स्टांप और निबंधन शुल्क मिलता है। राज्य सरकार ने 25 लाख रुपये तक की संपत्ति खरीदने पर महिलाओं को 25 प्रतिशत तक स्टांप शुल्क में छूट देने की व्यवस्था की है।

अब, केंद्रीय बजट द्वारा दिए गए प्रोत्साहन से स्टांप शुल्क में मिलने वाली छूट का प्रतिशत और अधिक बढ़ने की संभावना है। साथ ही, संपत्ति की खरीद मूल्य की सीमा भी बढ़ सकती है।केंद्रीय बजट में भूमि संबंधी सुधारों और डिजिटलीकरण पर भी जोर दिया गया है, जो ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लागू होंगे। इसी क्रम में, राज्य के स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग ने तकनीकी सुधारों के माध्यम से लोगों को अधिक सुविधा देने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। इसमें वर्चुअल रजिस्ट्री की सुविधा शामिल है, जिससे लोग घर बैठे राज्य के किसी भी हिस्से की भूमि के सर्किल रेट की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

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