उत्तराखंड निवास में अब आम नागरिकों के लिए भी ठहरने की सुविधा, सीएम धामी ने दिए संशोधन के निर्देश
नई दिल्ली में नवनिर्मित उत्तराखंड निवास अब नेताओं, अधिकारियों और आम जनता के लिए भी उपलब्ध होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस संबंध में पहले जारी शासनादेश को संशोधित करने के निर्देश दिए हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड निवास में कक्ष आरक्षण की प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए, जिससे आम नागरिक भी उपलब्धता के आधार पर वहां ठहर सकें। उन्होंने प्रकाशित खबरों का संज्ञान लेते हुए राज्य संपत्ति विभाग को तत्काल दरों का पुनर्निर्धारण करने के निर्देश दिए।
पूर्व में जारी शासनादेश के अनुसार, उत्तराखंड निवास में केवल राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, सांसद, न्यायपालिका के उच्च पदाधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी, और अन्य चुनिंदा व्यक्तियों को ठहरने की अनुमति दी गई थी। इस व्यवस्था में आम नागरिकों के लिए स्थान नहीं था। मुख्यमंत्री ने इस असमानता को दूर करते हुए सभी के लिए स्थान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
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इसके अलावा, उत्तराखंड शासन और सरकारी विभागों की बैठकें यहां निशुल्क आयोजित की जा सकेंगी। निगमों और समितियों के लिए बैठक का शुल्क 15,000 रुपये प्रतिदिन प्रति कार्यक्रम होगा, जबकि अन्य के लिए यह शुल्क 35,000 रुपये प्रति कार्यक्रम रहेगा। इस संशोधन का उद्देश्य उत्तराखंड निवास को सभी वर्गों के लिए सुलभ बनाना है।