नैनीताल: महिला पर जानलेवा हमले के दोषियों को 10 साल की सजा, 30 हजार जुर्माना - Hindustan Prime
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नैनीताल: महिला पर जानलेवा हमले के दोषियों को 10 साल की सजा, 30 हजार जुर्माना

नैनीताल जिला एवं सत्र न्यायालय ने हल्द्वानी के आरके टेंट हाउस थाना क्षेत्र में महिला पर जानलेवा हमला करने के दोषी पाए गए तीन व्यक्तियों—चंद्र बल्लभ, परवेज सिंह और पवन खोलिया—को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास और 30-30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न चुकाने पर दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

हल्द्वानी के तुलसी विहार निवासी मोहन सिंह रौतेला ने 10 जुलाई 2018 को अपनी पत्नी अनीता से संपर्क करने की कई कोशिशें कीं, लेकिन जवाब न मिलने पर जब वे घर पहुंचे तो दरवाजा अंदर से बंद मिला। किसी तरह अंदर जाने पर उन्होंने अपनी पत्नी को खून से लथपथ पाया और तुरंत अस्पताल पहुंचाया।

उसी दौरान इलाके में दो अन्य महिलाओं की हत्या की घटनाएँ भी हुई थीं, जिसके बाद पुलिस ने विशेष टीम बनाकर जांच शुरू की। 12 जुलाई को चंद्र बल्लभ जोशी (बागेश्वर), परवेज सिंह (अमरोहा, यूपी), और पवन खोलिया (मुखानी, हल्द्वानी) को चोरी के जेवरात और हमले में प्रयुक्त हथौड़े के साथ गिरफ्तार किया गया।

अभियोजन पक्ष ने आठ गवाहों के बयान और सबूतों के आधार पर आरोप सिद्ध किए। अदालत ने दोषियों को सजा सुनाते हुए निर्देश दिया कि आरोपियों से वसूले जाने वाले अर्थदंड में से 50,000 रुपये पीड़िता अनीता को दिए जाएं। साथ ही, जिला सेवा विधिक प्राधिकरण को उत्तराखंड अपराध पीड़ित सहायता योजना-2013 के तहत अनीता को मुआवजा दिलाने के निर्देश भी दिए गए।

पीड़िता अनीता ने बताया कि दो साल पहले उन्होंने मकान खरीदा था, लेकिन कर्ज बढ़ने के कारण इसे बेचने के लिए बोर्ड लगा दिया था। चंद्र बल्लभ, परवेज और पवन खरीददार बनकर कई बार घर आए थे। घटना के दिन वे घर आए और फिर हमला कर लूटपाट की।

 

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