उत्तराखंड में आयुष्मान योजना के लाभार्थियों का पते का सत्यापन जरूरी, फर्जी कार्डों पर होगी कार्रवाई
उत्तराखंड में आयुष्मान योजना के तहत इलाज कराने के लिए अब आधार कार्ड और राशन कार्ड से पते का सत्यापन अनिवार्य होगा। यह कदम फर्जी आयुष्मान कार्ड बनाकर मुफ्त इलाज की सुविधा लेने वालों पर लगाम लगाने के लिए उठाया गया है। आयुष्मान कार्ड पर भर्ती मरीज के पते का सत्यापन मूल आधार कार्ड और राशन कार्ड से किया जाएगा। इसके लिए एडवाइजरी जारी की जा रही है और प्रदेश सरकार ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई करेगी।
उत्तराखंड में आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट है। जल्द ही, राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण सूचीबद्ध अस्पतालों को दिशा-निर्देश जारी करेगा। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने बताया कि आयुष्मान कार्ड उन लाभार्थियों को जारी किया जाता है जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) और राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एसएफएसए) के तहत राशन कार्ड धारक हैं। आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए आपको अपने राशन कार्ड, आधार कार्ड और अन्य आवश्यक दस्तावेजों की आवश्यकता होगी।राशन कार्ड बनाने के लिए आधार कार्ड का उपयोग केवल सत्यापन के उद्देश्य से किया जाता है।
राज्य सरकार के पास आधार कार्ड के विवरण तक पहुंच नहीं है, जो डाटाबेस में संग्रहीत हैं। आयुष्मान कार्ड के फर्जी उपयोग को रोकने के लिए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की मदद से पहले से जारी आयुष्मान कार्ड का विश्लेषण और सत्यापन किया जाता है।अब, आयुष्मान कार्ड धारकों को अस्पताल में भर्ती होने पर अपने आधार कार्ड और राशन कार्ड की मूल प्रति दिखानी होगी।
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इसके अलावा, अस्पताल आधार कार्ड पर दिए गए पते की प्रामाणिकता की भी जांच करेगा। इस संबंध में, सूचीबद्ध अस्पतालों को एक एडवाइजरी जारी की जा रही है।