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Breaking: ओमिक्रोन के खतरे के बीच लगी धारा 144, इस राज्य ने राजधानी में लगाया कर्फ्यू,जानिए नियम

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Breaking:  ओमिक्रोन के खतरे के बीच लगी धारा 144, इस राज्य ने राजधानी में लगाया कर्फ्यू,जानिए नियम

पिछले कुछ समय से लग रहा था कि देश में कोरोनावायरस के मामले कम हो रहे हैं और अब जीवन फिर से पटरी पर लौट रहा है। सब कुछ सामान्य होता नजर आ रहा था और पाबंदियां में लगातार धीरे-धीरे हटाई जा रही थी। लेकिन इसी बीच उम्मीद लोन की एंट्री होती है और फिर से जो पाबंदी हटाई जा रही थी वो और लागू होनी शुरू हो जाती है। ऐसा ही एक फैसला यूपी सरकार ने भी लिया।हालांकि इसका कारण किसान संगठनों व अन्य संभावित धरना प्रदर्शनों का होना बताया जा रहा है।

लखनऊ में  धारा 144

उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने लखनऊ में धारा 144 लागू कर दी है। ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू भी हो गए हैं। प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार सिनेमा हॉल, जिम, मल्टीप्लेक्स, रेस्टोरेंट, होटल, स्टेडियम सभी 50 फीसदी क्षमता के साथ खोले जा सकेंगे लखनऊ में मास्क पहनना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही घर से बाहर निकलने पर भी मास्क पहनना अनिवार्य है।

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धरना प्रदर्शन पर लगा प्रतिबंध

 बंद जगहों पर जो भी आयोजन होंगे,उनमें सिर्फ 100 व्यक्ति ही शामिल हो सकेंगे। इसके साथ ही लखनऊ में विधानसभा के आसपास होने वाले धरना प्रदर्शन पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके साथ ही धर्म स्थलों पर एक बार में 50 श्रद्धालु ही इकट्ठा हो सकते हैं। खुले स्थानों पर क्षेत्रफल के अनुसार आयोजन होंगे। लाउडस्पीकर पर रात 10:00 बजे के बाद पूरी तरीके से बैन है और सरकारी भवनों के आसपास ड्रोन कैमरे से शूटिंग भी नहीं हो सकते है। इसके साथ ही छतों पर एक पत्थर और ज्वलनशील पदार्थ रखने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई होगी। इसके साथ ही भड़काऊ पोस्ट करने वालों पर भी कड़ी कार्यवाही की जाएगी।अगर किसी ग्रुप में भड़काऊ पोस्ट होते हैं तो उसके लिए जिम्मेदार एडमिन को माना जाएगा।

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