बागेश्वर: खड़िया खनन में अवैध गतिविधियां, 124 मशीनें सीज, 160 पट्टाधारकों को नोटिस
नैनीताल हाईकोर्ट ने बागेश्वर जिले के कांडा तहसील के कई गांवों में खड़िया खनन से उत्पन्न समस्याओं पर स्वतः संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने खनन पर रोक जारी रखते हुए 160 खनन पट्टेधारकों को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।
इस क्षेत्र में खनन से हुई क्षति को लेकर ग्रामीणों ने शिकायत की थी कि अवैध खनन से उनके घरों में दरारें आई हैं। कोर्ट ने कहा कि इस नुकसान का मुआवजा अवैध खनन करने वालों से वसूल किया जाना चाहिए, न कि सरकार की ओर से दिया जाए।
सुनवाई के दौरान, पुलिस अधीक्षक बागेश्वर ने बताया कि हाईकोर्ट के निर्देश पर 124 पोकलैंड और जेसीबी मशीनों को सीज किया गया है। इसके अलावा, कोर्ट कमिश्नर द्वारा ग्रामीणों की ओर से कुछ दस्तावेज और शिकायतें दाखिल की गईं, जिसमें दावा किया गया कि खनन पट्टेधारकों ने फर्जी एनओसी बनाई थी।
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इस पर हाईकोर्ट ने जिला और पुलिस प्रशासन, खनन विभाग, और उद्योग विभाग के अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। मामले की अगली सुनवाई 14 फरवरी को होगी। मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंद्र और न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की खंडपीठ ने यह सुनवाई की।