Uttarakhand

उत्तराखंड में जनवरी 2025 से लागू होगा समान नागरिक संहिता, मुख्यमंत्री धामी ने कहा- पूरी हुई सभी तैयारिया

उत्तराखंड में जनवरी 2025 से समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू हो जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि इसे लागू करने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसके तहत एक पोर्टल और मोबाइल ऐप भी तैयार किया गया है, जिससे पंजीकरण, अपील और अन्य सुविधाएं ऑनलाइन उपलब्ध होंगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मार्च 2022 में नई सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट बैठक में यूसीसी लागू करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित करने का निर्णय लिया गया था। रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय समिति बनाई गई, जिसने विस्तृत अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट तैयार की।

समिति की सिफारिशों के आधार पर, 7 फरवरी 2024 को उत्तराखंड विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक 2024 पारित किया गया। राष्ट्रपति की सहमति मिलने के बाद 12 मार्च 2024 को इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया। अब इस कानून की नियमावली भी तैयार कर ली गई है।

मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि यूसीसी के प्रावधानों को लागू करने के लिए कर्मचारियों को समुचित प्रशिक्षण दिया जाए और सभी बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जाए। उन्होंने इस प्रक्रिया को अधिक डिजिटल और जनता के लिए सुलभ बनाने पर जोर दिया।

उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता कानून समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलने और देवभूमि की महिलाओं व बच्चों के सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है।

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