उत्तराखंड

सभी सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी,DA में 4 प्रतिशत की हुई बढ़ोतरी

उत्तराखंड से एक बड़ी खबर सामने आ रही है खबर के मुताबिक बताया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड की धामी सरकार सभी सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी लेकर आई है CM धामी ने राज्य के करीब ढाई लाख सरकारी कर्मचारियों, पेंशनरों व पारिवारिक पेंशनरों को महंगाई भत्ता (DA) की सौगात दी है। धामी सरकार ने महंगाई भत्ते में चार फीसदी बढ़ोतरी की है।

इस तरह राज्य में महंगाई भत्ता 46 प्रतिशत से बढ़कर 50 प्रतिशत हो गया है। सचिव वित्त दिलीप जावलकर ने 14 मार्च (बृहस्पतिवार) को इस संबंध में देर शाम आदेश जारी किया। उत्तराखंड के सचिवालय संघ, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद, और अन्य कर्मचारी संगठनों ने CM धामी से चार फीसदी महंगाई भत्ता (DA) जारी करने का अनुरोध किया था। मुख्यमंत्री ने सभी कर्मचारी संगठनों की मांग को पूरा करते हुए महंगाई भते (DA) में 4 फीसदी की बढ़ोतरी की है।

बताया जा रहा है कि सचिव वित्त दिलीप जावलकर द्वारा महंगाई भत्ते (DA) का आदेश जारी करने पर राज्य के सभी कर्मचारी संगठनों ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया है। सचिव वित्त दिलीप जावलकर द्वारा जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता सातवां वेतनमान ले रहे राज्य कर्मचारियों के अलावा सहायता प्राप्त शिक्षक एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, कार्य प्रभारित कर्मचारियों, शहरी स्थानीय निकायों के नियमित, पूर्णकालिक कर्मचारियों और UGC वेतनमानों में कार्यरत पदाधिकारियों को मिलेगा।

इसी के साथ आदेश है कि महंगाई भत्ता (DA) बढ़ोतरी का भुगतान कर्मचारियों को 1 जनवरी 2024 से 29 फरवरी तक एरियर के रूप में भी दिया जाएगा। 1 मार्च 2024 से महंगाई भत्ते का भुगतान नियमित रूप से कर्मचारियों के मासिक वेतन के साथ किया जाएगा। अंशदान वेतन योजना वाले कर्मचारियों के पेंशन अंशदान व उतनी ही धनराशि सरकार के अंश के साथ पेंशन योजना से संबंधित खाते में जमा होगी। शेष धनराशि का नकद भुगतान भी किया जाएगा। महंगाई भत्ता बढ़ोतरी का लाभ राज्य के अधीन कार्यरत अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को मिलेगा।

आपको बता दें कि वित्त विभाग ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत राज्य सरकार के सिविल और पारिवारिक पेंशनरों को 46 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत महंगाई राहत देने का निर्णय लिया है। जारी आदेश में आगे बताया गया है कि अंशदायी पेंशन योजना वाले कर्मचारियों के पेंशन अंशदान व उतनी ही धनराशि सरकार के अंश के साथ नई पेंशन योजना से संबंधित खाते में जमा होगी। शेष धनराशि का नकद भुगतान होगा। वहीं,उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों व सार्वजनिक उपकर्मों के कर्मचारियों के लिए अलग से आदेश जारी होगा।

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