इंदौर पुलिस और स्वास्थ्य विभाग ने आपराधिक गतिविधियों पर रोक लगाने और जनसामान्य के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए नई एडवायजरी जारी की है। अब शहर में 11 विशेष दवाइयां डॉक्टर के पर्चे के बिना नहीं मिल सकेंगी। इस आदेश के तहत, पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह ने विभिन्न दवाइयों की मेडिकल स्टोर से डायरेक्ट बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब केवल डॉक्टर के लिखित प्रिस्क्रिप्शन के आधार पर ही ये दवाइयां उपलब्ध होंगी।
इस आदेश के अनुसार, मेडिकल स्टोर्स को डॉक्टर के पर्चे की छायाप्रति रखने और रिकॉर्ड में दर्ज करना अनिवार्य होगा। इनमें नाइट्राजेपाम, क्लोनेजेपाम, डायजेपाम, ऑक्साजीपाम, इटिजोलाम, एल्प्राजोलम, कोडीन फास्फेट सिरप/टेबलेट्स, क्लोजापाम जैसी दवाइयां शामिल हैं। इसके अलावा, गर्भपात संबंधित दवाइयां जैसे Ru486, मिफेप्रिस्टोन और मिसोप्रोस्टॉल भी बिना पर्चे के नहीं बेची जा सकेंगी।
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एडवायजरी के मुताबिक, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी और खाद्य एवं औषधि प्रशासन के अधिकारी नियमित और आकस्मिक निरीक्षण कर आदेश के पालन को सुनिश्चित करेंगे। आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दंड संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत दंड का प्रावधान है। यह आदेश 07 जनवरी, 2025 तक लागू रहेगा।