सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अपराधियों के खिलाफ चल रहे बुलडोजर कार्रवाई पर अस्थायी रोक लगा दी है। शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि किसी भी प्रकार की ध्वस्तीकरण कार्रवाई कोर्ट की अनुमति के बिना नहीं की जा सकेगी। अदालत ने कहा कि अगर अवैध ध्वस्तीकरण का एक भी मामला सामने आता है, तो यह भारतीय संविधान के मूल्यों के विपरीत होगा। हालांकि, अवैध निर्माणों के खिलाफ जारी बुलडोजर कार्रवाई पर रोक नहीं लगाई गई है। अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर अगली सुनवाई एक अक्टूबर को करेगा। कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई के बढ़ते महिमा मंडन पर भी चिंता व्यक्त की और कहा कि इसे रोका जाना चाहिए।कोर्ट ने निर्देश दिया कि अगली सुनवाई तक बुलडोजर कार्रवाई तभी की जाएगी जब उसकी अनुमति हो। साथ ही, अदालत ने स्पष्ट किया कि यह निर्देश सड़क, फुटपाथ या रेलवे लाइन पर हुए अवैध निर्माणों के लिए लागू नहीं होगा।

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