विशेष सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार संगल की अदालत ने चरस तस्करी के मामले में दो नेपाली महिलाओं को दोषी ठहराते हुए 12-12 वर्ष के कठोर कारावास की सजा दी है और प्रत्येक पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना न देने पर उन्हें एक-एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। दोनों के पास से चार किलो से अधिक चरस बरामद हुई थी।

28 दिसंबर 2022 को शारदा बैराज चौकी की पुलिस लामा पुल और श्मशान घाट मार्ग पर चेकिंग कर रही थी, जिसमें गोमा धर्ती (43) निवासी बोठी बुंगा, जिला धौर पटान, नेपाल के पास से दो किलो और कमला मगर (46) निवासी लमाई, नगरपालिका तीन, जिला डांग, नेपाल के पास से 2.30 किलो चरस बरामद की गई थी।

दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। वे नेपाल से चरस लाकर जंगल के रास्ते भारत में दाखिल हुई थीं और यहां उसे बेचने की योजना बना रही थीं।

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अभियोजन पक्ष ने छह गवाहों और 25 साक्ष्यों के साथ आरोप साबित किए। न्यायाधीश अनुज कुमार संगल ने दोषी ठहराते हुए सजा का ऐलान किया। दोनों अभियुक्त गिरफ्तारी के दिन से ही जेल में बंद हैं और जेल में बिताई गई अवधि उनकी सजा में समायोजित की जाएगी।

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