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उत्तराखंड में लिव-इन रिलेशनशिप का पहला पंजीकरण, अन्य जिलों से भी आए आवेदन

उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू होने के बाद लिव-इन रिलेशनशिप को कानूनी मान्यता मिलने पर देहरादून में दो जोड़े पंजीकरण के लिए आगे आए। अब तक मिले तीन आवेदनों में से एक को कानूनी स्वीकृति मिल चुकी है, और पहला आधिकारिक पंजीकरण देहरादून जिले में हुआ है।

हालांकि, प्रशासन द्वारा अभी औपचारिक मुहर नहीं लगाई गई है, लेकिन सूत्रों के अनुसार, यह पंजीकरण दून क्षेत्र में हुआ है। दो जोड़ों ने UCC पोर्टल पर आवेदन किया था, जबकि एक आवेदन किसी अन्य जिले से प्राप्त हुआ था।

लिव-इन रिलेशनशिप के लिए पंजीकरण प्रक्रिया में, पुलिस आवेदनों की जांच कर रही है। दस्तावेज़ और आवश्यक प्रमाण सही पाए जाने के बाद पहले जोड़े को कानूनी रूप से मान्यता दी गई।

UCC अधिनियम के अनुसार, लिव-इन रिलेशनशिप में पंजीकरण कराने वाले जोड़ों को 16 पृष्ठों का फॉर्म भरना होगा, पंजीकरण शुल्क जमा करना होगा, और यह प्रमाण देना होगा कि वे भविष्य में विवाह के लिए योग्य हैं या नहीं। इसके अलावा, पिछले लिव-इन संबंधों का विवरण भी आवश्यक होगा।

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