Uttarakhand

उत्तराखंड : सहकारी समिति चुनावों में 33 हजार महिलाओं को मिला मतदान का अधिकार, नियमों में हुआ बदलाव

राज्य सहकारी समिति निर्वाचन नियमावली में संशोधन किया गया है, जिससे अब निष्क्रिय सदस्य भी मतदान कर सकेंगे। पहले नियम 12 (ख) के तहत, सहकारी समितियों से पिछले तीन साल में किसी भी प्रकार का लेन-देन न करने वाले सदस्यों को मताधिकार से वंचित कर दिया गया था।

संशोधन के बाद, प्रदेश की सहकारी समितियों के चुनाव में 33,000 महिलाओं और 78,000 पुरुषों को मतदान का अधिकार मिल गया है। पहले इन सदस्यों को निष्क्रिय माना गया था और उन्हें चुनाव में भाग लेने की अनुमति नहीं थी।

राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण के अध्यक्ष हंसा दत्त पांडे ने बताया कि इस संशोधन के जरिए निष्क्रिय सदस्यों को मतदान का अधिकार दिया गया है। साथ ही, सरकार ने पहली बार सहकारी समितियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की व्यवस्था की है।

इस संशोधन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि लगभग एक लाख निष्क्रिय सदस्य मतदान के अधिकार से वंचित न रहें। यह निर्णय मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया, ताकि समितियों में अधिक समावेशिता लाई जा सके।

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निकाय चुनाव के बाद सहकारी समितियों के चुनाव की अधिसूचना जारी की जाएगी। अब समिति से लेन-देन न करने वाले सदस्य भी इस प्रक्रिया का हिस्सा बन सकेंगे।

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